कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास नेशनल हाईवे पर इस बात का नहीं रखा ध्‍यान, तो दर्ज होगा मुकदमा

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ख़बर रफ़्तार, रामनगर: कार्बेट नेशनल पार्क के समीप से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर अब वाहन प्रेशर हार्न नहीं बजा सकेंगे। कार्बेट पार्क की टीम ऐसे वाहनों पर नजर रखेगी। नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही चालान आदि की कार्रवाई की जाएगी।

रामनगर में कार्बेट नेशनल पार्क है। ऐसे में वन्य जीवों के आराम में खलल न पड़े, इसके लिए शासन ने पार्क की 500 मीटर की परीधि में साइलेंस जोन घोषित किया है। दिन में 50 डेसिबल व रात में 40 डेसिबल से नीचे ही आवाज की जा सकती है। कार्बेट से लगे नेशनल हाईवे पर दिन भर कुमाऊं व गढ़वाल को निजी संस्थाओं, रोडवेज की सैकड़ों यात्री बसें व मालवाहक बड़े वाहन आवाजाही करते हैं।
वन्य जीवों के आराम में खलल

ऐसे में वाहन चालक प्रेशर हार्न का उपयोग करते हैं। तेज आवाज में हार्न बजने से वन्य जीवों के आराम में खलल पड़ने के साथ ही लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं। इस संबंध में शिकायत कार्बेट के अध्रिकारियों को की गई थी। साइलेंस जोन के अनुपालन में शिकायत का संज्ञान लेकर कार्बेट के अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किया गया है।

कार्बेट के अधिकारियों ने रोडवेज डिपो रामनगर के अधिकारियों को पत्र लिखाकर प्रेशर हार्न नहीं बजाने के लिए कहा था। इसके अलावा निजी यातायात संस्थाओं को भी इस संबंध में कहा गया है।

ऐसे होगा आदेश का अनुपालन

कार्बेट टाइगर रिजर्व की हाईवे पर तीन चार जगह वन चौकी है। यहां तैनात कर्मचारी वाहनों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा मोबाइल स्क्वायड की टीम भी है। जो भी वाहन चालक प्रेशर हार्न बजाएगा, उस पर विभागीय कर्मचारी केस दर्ज कर चालान आदि की कार्रवाई करेंगे।

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