
ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली सीएम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी व कस्टडी में भेजने के आदेश को अवैध बताते हुए अदालत से तत्काल रिहाई की मांग की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता अपनी- अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं।
इससे पहले केजरीवाल की याचिका के जवाब में ईडी ने मंगलवार को एक लंबा जवाब दाखिल करते हुए दावा किया कि आप सुप्रीमो “शराब नीति घोटाले के सरगना” और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के “प्रमुख साजिशकर्ता” हैं। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल सीधे तौर पर आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण में शामिल थे और उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों पर विचार करते हुए नीति का मसौदा तैयार किया।
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