ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आज पहली बार पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है।
जमानत से पहले कोर्ट में हुई ये कार्रवाई
जमानत देने से पहले आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराल ने ईडी के लिए पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि क्या ईडी को संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए।
पीठ ने ये भी कहा कि सिंह छह महीने से जेल में हैं तो इसे देखते हुए बताइए कि क्या ईडी को उनकी और कस्टडी की जरूरत है।
पीठ ने एसवी राजू को ये भी बताया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला है। उनके ऊपर जो दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता है।
इससे पहले संजय ने हाईकोर्ट में भी कहा था कि वह महीनों से जेल में हैं और अब तक इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका भी सामने नहीं आई है। ऐसे में उन्हें बेल मिलनी चाहिए।