ख़बर रफ़्तार, हल्द्वानी : Haldwani नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिला विकास प्राधिकरण ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत भवन मानचित्र के लिए जरूरी अलग-अलग विभागों की एनओसी अब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इससे आवेदकों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
अब एक ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेगा आवेदन
भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया में कई विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी की जरूरत पड़ती है। अलग-अलग विभागों से एनओसी लेने में आवेदकों को समय और मेहनत दोनों खर्च करने पड़ते थे।
नई व्यवस्था के तहत भवन मानचित्र का आवेदन जिला विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही लिया जाएगा। इसके बाद जिन विभागों से एनओसी आवश्यक होगी, उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पत्र भेजा जाएगा। संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट या एनओसी सीधे प्राधिकरण को उपलब्ध कराएंगे।
इन विभागों से ली जाती है एनओसी
भवन मानचित्र स्वीकृति के दौरान मामले के अनुसार पुलिस, अग्निशमन विभाग, वन विभाग, भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, ऊर्जा निगम, जल संस्थान समेत अन्य संबंधित विभागों की एनओसी की आवश्यकता हो सकती है।
पहले आवेदकों को इन विभागों से संपर्क कर एनओसी की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था में यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन को एक ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाया जाएगा।
आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी राहत
सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। एनओसी के लिए संबंधित विभागों को ऑनलाइन पत्र भेजे जाने के बाद उनकी रिपोर्ट सीधे जिला विकास प्राधिकरण तक पहुंचेगी।
इससे आवेदक और विभागों के बीच अनावश्यक भागदौड़ कम होने के साथ ही कागजी कार्रवाई और प्रक्रिया में होने वाली देरी को भी कम करने में मदद मिल सकती है।
7 दिन में एनओसी नहीं तो आवासीय नक्शे पर डीम्ड एनओसी
जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि शासन और मुख्यमंत्री की ओर से भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था के तहत एनओसी जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है।
उनके अनुसार, आवासीय मामलों में संबंधित विभाग को एनओसी देने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। यदि निर्धारित अवधि में एनओसी जारी नहीं की जाती है, तो उसे डीम्ड एनओसी मानते हुए आवासीय मानचित्र को स्वीकृत किया जाएगा।
व्यावसायिक मानचित्र के लिए 15 दिन की समयसीमा
वहीं व्यावसायिक भवन मानचित्रों के लिए 15 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। यदि इस अवधि में संबंधित विभाग की ओर से एनओसी नहीं दी जाती है, तो उसे डीम्ड एनओसी मानकर मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद हल्द्वानी में भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक ऑनलाइन और समयबद्ध होने की उम्मीद है।

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