संजय सिंह फिर से जाएंगे राज्यसभा, कोर्ट ने जेल से नामांकन दाखिल करने पर दिया ये फैसला

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खबर रफ़्तार, नई दिल्ली:  दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह इस बार जेल से ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह के आवेदन पर सुनवाई के बाद उन्हें नामांकन जेल से नामांकन फार्म भरने की अनुमति दे दी है।

27 जनवरी को संजय सिंह की सदस्यता समाप्त हो रही है। आप सांसद ने अनुमति के लिए दो आवेदन दाखिल किए थे। पहले आवेदन में संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी नो ड्यूज प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने और दूसरे आवेदन में नामांकन पत्र भरने और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी थी।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आवेदनों का विरोध न किए जाने पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने दोनों आवेदनों को अनुमति दे दी। कोर्ट ने साथ ही जेल प्रशासन को नांमांकन फार्म समेत अन्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

खास बात है कि संजय सिंह के अलावा दिल्ली से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और नारायण दास गुप्ता का छह साल का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। सभी सांसद आम आदमी पार्टी के हैं।

9 जनवरी है नामांकन की आखिरी तारीख

नामांकन प्रक्रिया 2 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और 9 जनवरी पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्यसभा में तीन सीटें आवंटित की गई हैं।

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