खबर रफ़्तार,लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी है जिसमें HC ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले से ही अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं।
अक्टूबर, 2023 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की योग्यता पर विचार किए बिना, जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।
चूंकि वर्तमान रिट (पीआईएल) में शामिल मुद्दे पहले से ही उचित कार्यवाही (यानी, लंबित मुकदमों) में अदालत का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, हम तत्काल पीआईएल याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और इसे तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

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