सीएए पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? अब 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली:  नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में कई याचिकाएं अदालत में दायर की गईं हैं। इन सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

CAA को लेकर SC में हुई सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के शुरू होते ही केंद्र ने CAA को लेकर कहा कि यह कानून किसी की भी नागरिकता नहीं छिनेगी।

CAA के खिलाफ 200 से अधिक याचिकाएं दायर

आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ 200 से ज्यााद याचिकाएं दायर हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

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