
खबर रफ़्तार, नैनीताल: IIM काशीपुर के बीओजी के कार्यवाहक अध्यक्ष के कार्यकाल को नियमविरुद्ध बढ़ाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के कार्यवाहक अध्यक्ष संदीप सिंह के कार्यकाल को नियमविरुद्ध बढ़ाने का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा है। कोर्ट ने 5 साल 8 माह के उनके नियम विरुद्ध कार्यकाल पर दायर याचिका को निस्तारित करते हुए मामले को केंद्र सरकार को प्रत्यावेदन के रूप में भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि इस पर चार माह में निर्णय लें। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष 17 अप्रैल को मामले की सुनवाई हुई।
सामाजिक कार्यकर्ता सुखविंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नियमानुसार कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल तीन माह से अधिक नहीं हो सकता। यहां तक कि नियमित अध्यक्ष का कार्यकाल भी चार वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसने सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दिया था। इस पर याचिकाकर्ता ने इन्कार किया। याचिकाकर्ता ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी बनाने और राष्ट्रपति से नए अध्यक्ष को नामित करने की मांग की है।
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