ख़बर रफ़्तार, नैनीताल: हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई मस्जिद व स्कूल हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल में दो लोगों की मौत व घायलों मुआवजा दिलाए जाने के मामले पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस मामले में जिलाधिकारी नैनीताल से जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि वो कौन अफसर थे, जिनके कार्यकाल में अतिक्रमणकारियों को बिजली, पानी व राशन कार्ड जारी किए गए, उनके विरुद्ध क्या एक्शन लिया।
विधिक सेवा प्राधिकरण के पास घटना में मृतकों के स्वजनों व घायल लोगो को मुआवजा देने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। बताया गया कि बनभूलपुरा हिंसा में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी थी जबकि दो लोगों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना के बाद मृतक दो लोगों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लिहाजा मृतकों के स्वजनों को तथा घायलों को मुआवजा दिलाया जाय। खंडपीठ ने जिलाधकारी व एससीपी नैनीताल को जवाब पेश करने को कहा है।
+ There are no comments
Add yours