खबर रफ्तार, गुवाहाटी से बड़ी खबर: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
क्या है मामला?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
खेड़ा पर आरोप:
- एक से ज्यादा पासपोर्ट का आरोप
- विदेश में संपत्ति छिपाने का दावा
- चुनावी हलफनामे पर सवाल
एफआईआर में क्या-क्या धाराएं?
- धोखाधड़ी
- जालसाजी
- मानहानि
- भ्रामक बयान
- शांति भंग
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि खेड़ा असम की अदालत में जमानत याचिका दाखिल करें। साथ ही ट्रांजिट बेल बढ़ाने की मांग भी खारिज कर दी गई थी।
पहले क्या हुआ था?
तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को एक हफ्ते की ट्रांजिट बेल दी थी, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।

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