ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में जमानत पर हाई कोर्ट के रोक के फैसले को चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 जून के लिए स्थगित कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जून) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि प्रवर्तन निदेशालय की स्थगन याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने का हाईकोर्ट का तरीका ‘असामान्य’ था. न्यायालय ने टिप्पणी की कि सामान्यतः स्थगन आदेश सुनवाई के तुरंत बाद ‘तत्काल’ पारित कर दिए जाते हैं, उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता.
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट द्वारा 21 जून को पारित उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें शराब नीति मामले में उन्हें जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी.
केजरीवाल की याचिका पर आज कोई आदेश पारित करने के बजाय, शीर्ष अदालत ने इसे 26 जून तक स्थगित कर दिया ताकि हाई कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार किया जा सके. न्यायालय ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करते हुए इस मुद्दे पर ‘पूर्व-निर्णय’ नहीं लेना चाहता.
कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति मिश्रा ने स्थगन आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखने को ‘थोड़ा असामान्य’ बताया. उन्होंने कहा, ‘आमतौर पर स्थगन आवेदनों पर आदेश सुरक्षित नहीं रखे जाते. वे सुनवाई के दौरान ही मौके पर ही पारित कर दिए जाते हैं. इसलिए यह थोड़ा असामान्य है, हम इसे अगले दिन पारित करेंगे.’
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