ख़बर रफ़्तार, कानपुर: मतदान से 48 घंटे पहले यानी शनिवार शाम छह बजे प्रचार थम जाएगा। लाउडस्पीकर भी नहीं बजेंगे। शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। होटल, धर्मशालाओं में बाहरी व्यक्ति नहीं रुक सकेंगे। कोई भी स्टार प्रचारक भी नहीं रुकेगा। सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होगा।
इस समयावधि में कोई भी बैठक, जुलूस, प्रचार नहीं होगा। अगर किसी ने इसका अनुपालन नहीं किया तो आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। शहर की सीमाओं पर चौकसी रहेगी। किसी प्रत्याशी या राजनीतिक दल द्वारा मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता।
इन नंबर पर करें आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत
मतदाताओं के बीच शराब, साड़ी, पैसा या अन्य तरह की सामग्री बांटने पर पूरी तरह रोक है। अगर कोई प्रत्याशी या दल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन और मतदाताओं को प्रलोभन देने की शिकायत सी विजिल एप और कंट्रोल रूम के नंबर 1950 पर की जा सकती है। निगरानी टीमें हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं।
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