उत्तर प्रदेश के 322 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला, इन अधिकारियों को नहीं मिलेगा यात्रा भत्ता

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ख़बर रफ़्तार, प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों में कार्यरत 322 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला किया है। सभी को 15 अप्रैल को दोपहर बाद कार्यभार सौंपकर नये तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है।

यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस वार्षिक स्थानांतरण के खिलाफ किसी प्रकार की अर्जी पर कार्यभार ग्रहण करने तक विचार नहीं किया जाएगा। जिन न्यायिक अधिकारियों ने समय से पहले अनुरोध पर तबादला लिया है वे यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे। महानिबंधक राजीव भारती के अनुसार तैनाती की शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी।

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