ख़बर रफ़्तार, देहरादून : अब रात नौ से छह बजे तक महिलाएं काम कर सकेंगी। श्रम विभाग ने सभी नियम तय किए हैं। रात्रि पाली में काम के लिए महिला कार्मिक से सहमति लेनी होगी।
उत्तराखंड में अब रात्रि पाली (रात के नौ बजे से सुबह के छह बजे) तक महिला कर्मचारी काम कर सकेंगी। कैबिनेट के फैसले के तहत श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी नियमों के मुताबिक, प्रत्येक महिला कर्मचारी से रात्रि पाली में काम के संबंध में सहमति लेनी होगी। यदि कोई महिला असहमति जताती है तो इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
नियोजक की ओर से महिला कर्मकारों से काम कराए जाने की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। महिला कर्मकारों के लिए उनके निवास स्थान तक पिक-अप एवं ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) एवं जीपीएस आधारित पर्याप्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वाहन एवं कार्यस्थल पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस थाना, चौकी के नंबर चस्पा करने होंगे।

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