ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – यूजी (NEET UG) 2024 एग्जाम को लेकर दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा शुरू हो चुकी है। पीठ द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर 40 से अधिक याचिकाओं सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में कई बिंदुओं पर अभी तक चर्चा हो चुकी है। कुछ ही देर में सीजेआई अपना फैसला सुना सकते हैं।
SC on NEET UG 2024: सुनवाई के दौरान इन बिंदुओं पर चर्चा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नीट यूजी परीक्षा पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरे देश में पेपर लीक के पर्याप्त सबूत न होने के चलते परीक्षा को दोबारा करवाने से इन्कार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित।
हुड्डा ने कहा, परीक्षा होनी चाहिए रद्द
याचिकाकर्ता वकील नरेंद्र हुड्डा ने कोर्ट में कहा है कि इस परीक्षा से अगर 1000 छात्रों को भी लाभ हुआ है तो एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में हलफनामा दे कि पेपर हजारीबाग व पटना के बाहर लीक नहीं हुआ है।
-लांच के बाद सुनवाई शुरू
- नीट यूजी पर आज ही सुनवाई पूरी की जाएगी, सीजीआई ने कहा हम छात्रों को लटकाकर नहीं रख सकते।
- सीजीआई ने परीक्षा दोबारा कराने के दिए संकेत।
- सीजीआई ने कहा की नीट यूजी परीक्षा 2024 लीक हुई थी। इसकी शुरुआत हजारीबाग से हुई।
- अभी तक की सुनवाई से ऐसा लग रहा है कि पीठ द्वारा परीक्षा को रद्द करने का कोई भी विचार नहीं है।
- लंच के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होगी सुनवाई।
शिकायतों को हाई कोर्ट में ले जाने को कहा
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने नीट यूजी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत शिकायतें हैं वे अपने मामलों को लेकर हाई कोर्ट में जा सकते हैं।
प्रश्न संख्या 19 के सही उत्तर पर हुई चर्चा
CJI ने सोमवार, 22 जुलाई की शाम तक फैसला सुनाए जाने को कहा था, लेकिन प्रश्न संख्या 19 के सही उत्तर पर NTA की प्रतिक्रिया मंगलवार तक सबमिट करने के आदेश दिया गया था। इसकी सुनवाई में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा “हमें आईटीआई दिल्ली की ओर गठित तीन लोगों की रिपोर्ट मिल गई है जिसके मुताबिक इस प्रश्न का विकल्प 4 सही है।
+ There are no comments
Add yours