उत्तराखंड: शिक्षकों की पदोन्नति पर फैसला कल, हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

खबर रफ़्तार, देहरादून: पदोन्नति के मामले में शिक्षकों को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। कल मामले में सुनवाई होनी है। विभाग ने शिक्षकों की अंतरिम पदोन्नति के मामले में हाईकोर्ट को 4400 पन्नों की सूची दी है।

 

पदोन्नति के मामले में शिक्षकों की हाईकोर्ट के फैसले पर नजर है। मामले में सात अक्तूबर को सुनवाई है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्युली के मुमाबिक विभाग में शिक्षक 35 साल की सेवा के बाद एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

 

राजकीय शिक्षक संघ के मुताबिक सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्र-छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, जो केवल छुट्टी के दिन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट में यह बताया गया कि शिक्षकों के आंदोलन से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

 

उन्होंने बताया कि विभाग ने शिक्षकों की अंतरिम पदोन्नति के मामले में हाईकोर्ट को 4400 पन्नों की सूची दी है। ऐसा कर मामले को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। बेहतर होता तात्कालिक जिनकी पदोन्नति होनी थी, उनकी सूची दी जाती, लेकिन विभाग ने सूची से सेवानिवृत्त और मृतकों के नाम भी नहीं हटाए।

 

25000 शिक्षकों से जुड़ा है मामला

शिक्षकों की पदोन्नति का मामला 25000 शिक्षकों से जुड़ा है। पदोन्नति न होने से हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और इंटरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों के अधिकतर पद खाली हैं। विभाग इसके लिए शिक्षकों को और शिक्षक विभाग को दोषी ठहरा रहे हैं।

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