ख़बर रफ़्तार, चंपावत: पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है और फैसले को सुरक्षित रखा है. आरोपी पति के खिलाफ कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा.
वहीं, मामले में मृतिका की सास को बरी किया गया है. बताया जा रहा है कि पति ने विवाह के तीन माह बाद 6 जून को पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्यारोपी पति निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था.