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Saturday, October 5, 2024
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शादी के 3 महीने बाद पति ने गला घोंटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने ठहराया दोषी

ख़बर रफ़्तार, चंपावत: पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है और फैसले को सुरक्षित रखा है. आरोपी पति के खिलाफ कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा.

वहीं, मामले में मृतिका की सास को बरी किया गया है. बताया जा रहा है कि पति ने विवाह के तीन माह बाद 6 जून को पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्यारोपी पति निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था.

ये भी पढ़ें…प्राइवेट-सरकारी अस्पतालों में निगम और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों को फ्री इलाज, गोल्डन कार्ड से कैशलेस सुविधा

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