ख़बर रफ़्तार, आगरा: नये टीवी में खराबी आने के बाद कंपनी ने शिकायत के बाद भी न मरम्मत की और न ही बदल कर दूसरा टीवी दिया। ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद आयाेग ने कंपनी और शोरूम संचालक को नया टीवी देने या फिर सात प्रतिशत ब्याज सहित टीवी की कीमत वादी को देने के आदेश दिए हैं।
कंपनी के ईमेल पर शिकायत की गई तो कंपनी का कर्मचारी आया। आने के वाद के 590 रुपये लेकर रसीद दे दी और एक -दो दिन में मरम्मत करने या बदल कर दूसरा देने का वादा करके चला गया। इसके बाद कोई नहीं आया तो उन्होंने शोरूम और कंपनी को कानूनी नोटिस दिया गया। कोई जवाब न मिलने पर आयोग में प्रार्थनापत्र दिया।
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आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डा. अरुण कुमार नेआदेश जारी हाेने के 45 दिन के अंदर वादिनी को नया टीवी या बयाज सहित मूल्य अदा करने को कहा है। इसके साथ ही वाद व्यय के 25 हजार रुपये भी देने को कहा है।

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