ख़बर रफ़्तार, काशीपुर: कुंडा थाना पुलिस ने दो साल पूर्व 27 जुलाई 2022 को हुए जगदीश हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़कर जेल भेज दिया. घटना का खुलासा एसएसपी ने कुंडा थाने में किया. खास बात यह रही कि जिसने मौत की सूचना दी थी, वही कातिल निकला.
दो साल पहले हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसएसपी उधमसिंह नगर डॉ मंजूनाथ टीसी ने बताया कि बीती 27-07-2022 को रेलवे कॉलोनी निवासी जगदीश उर्फ साधू पुत्र बीरबल निवासी का शव पांडे कॉलोनी, गोपीपुरा, काशीपुर क्षेत्र में रमेश उर्फ पप्पू के खेत की मेड़ पर मिला था. जिसके बाद जगदीश की पत्नी दुर्गावती ने 22 मार्च 2023 को पुलिस को तहरीर दी थी.
तहरीर के आधार पर धारा-302 आईपीसी बनाम रमेश उर्फ पप्पू पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम गोपीपुरा, काशीपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक कुंडा विक्रम सिंह राठौर के सुपुर्द की गई. जांच के दौरान जगदीश की पत्नी दुर्गावती की पत्नी से उक्त घटना के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की गयी. उसने बताया कि 27 जुलाई 2022 की शाम के 5.00 बजे रमेश ऊर्फ पप्पू पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम गोपीपुरा ने उसके घर आकर बताया था कि जगदीश उर्फ साधु मेरे खेत में शराब पीकर पड़ा हुआ है. जगदीश के सिर पर चोट का निशान था, जिसके आधार पर उसने मुकदमा दर्ज कराया था.
घटना के दिन 3.00 बजे मैं पांडे कॉलोनी में अपने धान के खेत की मेड़ पर पानी निकलने के लिये मेड़ बना रहा था. उसी समय जगदीश ऊर्फ साधु वहां पर आया और मुझसे अपनी मजदूरी के 800 रुपये मांगने लगा. मुझे गालियां देने लगा. इस पर मैंने गुस्से में आकर उसके सिर पर फावड़े से वार किया तो एक ही बार में जगदीश उर्फ साधु जमीन पर गिर गया और मर गया.
रमेश ने बताया कि मुझे पहले से ही पता था कि जगदीश उर्फ साधु अक्सर शराब पीकर खेतों में और सड़क के किनारे पड़ा रहता है. मैंने सोचा कि मैं इसके घर पर जाकर बता देता हूं कि जगदीश उर्फ साधु शराब पीकर मेरे खेत में पड़ा है. इसकी शराब पीकर जगह-जगह पड़े होने की पुरानी आदत के कारण मेरे पर कोई शक नहीं करेगा. जब मैंने यही बात घटना के बाद जगदीश ऊर्फ साधु के घर जाकर बतायी तो उसके परिवार वालों ने कहा कि हम अभी उसे उठाकर ले आते हैं. इसके बाद मैं अपने घर पर चला गया. रमेश के कबूलनामे के आधार पर रमेश उर्फ पप्पू को उसके जुर्म धारा 302 आईपीसी से अवगत कराकर हिरासत में लिया गया. उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला ए कत्ल फावड़ा बरामद कर मुकदमे में धारा-201 आईपीसी की बढ़ोत्तरी की गयी.
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