
कर्नल सोफ़िया क़ुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर एफ़आईआर दर्ज करने के हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सर्वोच्च अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है.
एफएनएन, मध्य प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालने वाले जस्टिस बीआर गवई की पीठ के सामने शुक्रवार को यह मामला पेश हुआ था, जिसमें एफ़आईआर पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सीजेआई बीआर गवई ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, “आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की अपेक्षा की जाती है. जब देश इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है तब हर शब्द ज़िम्मेदारी के साथ बोला जाना चाहिए.”
विजय शाह के वकील ने दलील देते हुए कहा, “एफ़आईआर पर रोक लगाई जानी चाहिए. हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम किया है. जब तक मुझे सुना नहीं जाता, तब तक कोई भी अगली कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.”इस पर सीजेआई ने उन्हें हाई कोर्ट में जाने को कहा, हालांकि बाद में शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गए.विजय शाह मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री हैं.
कर्नल सोफ़िया पर उनकी टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश दिया था. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफ़िस ने बुधवार की देर रात जानकारी दी थी कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीएम ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
हालांकि, विवाद बढ़ने पर विजय शाह माफ़ी मांग चुके हैं.
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