मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

खबरे शेयर करे -

खबर रफ़्तार, ग्रेटर नोएडा/गौतमबुद्ध: गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर के आवेदन पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) रवि कुमार सागर की अदालत ने मंगलवार को सूरजपुर कोतवाली पुलिस को अमरेंद्र प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

नागर ने बताया कि 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें एक युवक को अपने कुछ साथियों के साथ सपा अध्यक्ष को गोली मारने की धमकी देते देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अधिवक्ता सभा द्वारा आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर 19 अप्रैल को सूरजपुर थाने में तहरीर दी गई थी।

नागर ने दावा किया, ‘‘इसके बाद 21 अप्रैल को पुलिस आयुक्त को भी एक लिखित शिकायत दी गई। इसके बावजूद पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया।’’ वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने 23 अप्रैल को जिला अदालत में आवेदन दायर किया था जिसे मंगलवार को स्वीकार करते हुए सूरजपुर कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। पुलिस की तरफ से तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उसने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours