खबर रफ्तार, नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिन नागरिकों के नाम अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा तय समय से पहले मंजूर होंगे, उन्हें आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अपीलीय आदेशों के आधार पर संशोधित (पूरक) मतदाता सूची जारी की जाए, ताकि कोई भी योग्य मतदाता वोट देने से वंचित न रहे। हालांकि जिन मामलों की अपील अभी लंबित है, उनके आधार पर तुरंत मतदान अधिकार नहीं दिया जाएगा।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को तय समय सीमा के भीतर पूरक मतदाता सूची जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके।
इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस निर्णय से संतुष्ट हैं और यह लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि योग्य लोगों को अपने अधिकार पाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना चाहिए।

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