करूर भगदड़ पर अदालत सख्त, 10 अक्तूबर को होगी सुनवाई – मंजूर हुई टीवीके की याचिका

खबर रफ़्तार, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिल अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई पर सहमति जताई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका पार्टी के महासचिव आधव अर्जुना ने दाखिल की। इसमें करूर भगदड़ हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र जांच पैनल से कराने की मांग की गई है।

याचिका को अधिवक्ता दीक्षा गोहिल, प्रांजल अग्रवाल और यश एस विजय के माध्यम से दायर की गई है। इसमें मद्रास हाईकोर्ट के तीन अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईकोर्ट ने खुद अपने आदेश में पुलिस जांच की स्वतंत्रता पर संदेह व्यक्त किया था, फिर भी उसने केवल तमिलनाडु पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी SIT को जांच की जिम्मेदारी दे दी, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

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