हाईकोर्ट
- आरोपी की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ में हुई सुनवाई
- यूपी के सीएम के भाई को जान से मारने की धमकी देने का मामला
ख़बर रफ़्तार, नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेश बिष्ट को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की याचिका पर शनिवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी कांग्रेस नेता क्रांति कपरवाण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मामले के अनुसार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भारतीय सेना में तैनात भाई शैलेश बिष्ट ने कोटद्वार कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा कि कांग्रेस नेता क्रांति कपरवाण ने उनके परिवार को लेकर बीती 16 जून को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। जब उन्होंने क्रांति से उक्त सामग्री सोशल मीडिया से हटाने का अनुरोध किया तो आरोपी ने फोन पर उनके साथ बदसलूकी की। कुछ दिनों बाद आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
कोटद्वार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि पुलिस में दर्ज कराया यह मामला राजनीतिक विद्वेष पर आधारित है। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी क्रांति की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी किया है।
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