खबर रफ़्तार, देहरादून : एडीजी कानून व्यवस्था ने पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। चर्चित सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी समेत 10 कंपनियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सख्त बड्स एक्ट की धाराएं जोड़ी जाएंगी। इन कंपनियों ने प्रदेश में करोड़ों रुपये की ठगी की है। इसके अलावा किट्टी कमेटी में धोखाधड़ी के मामलों में भी बड्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बताया कि इस तरह की धोखाधड़ी में पहले आईपीसी की धाराओं में ही मुकदमा दर्ज होता था। इनमें ज्यादातर धाराएं गिरफ्तारी वाली नहीं हैं। ऐसे में धोखेबाज डायरेक्टर और कंपनियां आसानी से बच निकलती थीं। बीते वर्षों में शारदा चिट-फंड घोटाले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनाने के बारे में सोचा था। इसके बाद वर्ष 2019 में बड्स एक्ट संसद में पास किया गया। देशभर में इसके तहत कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड में भी कई ऐसी कंपनियों ने लोगों के करोड़ों रुपये ठगे हैं। इनमें 50 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। ऐसे में अब पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इन मुकदमों में भी बड्स एक्ट की धाराएं जोड़कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करें।
- दून में इस एक्ट के लिए विशेष अदालत

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