मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत, कोर्ट ने रखी सख्त शर्तें

ख़बर रफ़्तार, एंटरटेनमेंट डेस्क : दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने कुछ जमानत की शर्तें भी रखी हैं। जानिए क्या है पूरा मामला?

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक बिना वजह जेल में रखना व्यक्ति की आजादी और जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन जमानत के साथ ही अदालत ने कुछ खास शर्तें भी रखी हैं।

अदालत का फैसला
अदालत के आदेश के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर को 5 लाख रुपये के मुचलके और उतनी ही जमानत राशि जमा करने पर रिहा किया जाए।

जमानत की शर्तें-

  • वह गवाहों से संपर्क नहीं करेगा और उन्हें प्रभावित नहीं करेगा।
  • जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देना होगा।
  • अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा।
  • बिना अदालत की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेगा।

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