ख़बर रफ़्तार, एंटरटेनमेंट डेस्क : दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने कुछ जमानत की शर्तें भी रखी हैं। जानिए क्या है पूरा मामला?
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक बिना वजह जेल में रखना व्यक्ति की आजादी और जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन जमानत के साथ ही अदालत ने कुछ खास शर्तें भी रखी हैं।

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