ड्रोन पर निगरानी तेज़, यूपी में गैरकानूनी उड़ान पर गैंगस्टर एक्ट लागू

खबर रफ़्तार, लखनऊ: यूपी में अब ड्रोन उड़ाकर दहशत फैलाने वालों की खैर नहीं रहेगी। उनके खिलाफ गैंगस्टर और NSA के तहत कार्रवाई होगी। इसकी निगरानी के लिए प्रमुख सचिव और डीजीपी को कमान सौंपी गई है।

उत्तर प्रदेश में ड्रोन के जरिये दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम योगी के कार्यालय ने दो टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (NSA)भी लगाया जाएगा।

कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव और डीजीपी को हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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