
खबर रफ़्तार, ऊधम सिंह नगर: नानकमत्ता में साढ़े तीन साल पहले लूट के इरादे से हुई चार लोगों की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा ने नानकमत्ता में साढ़े तीन साल पहले लूट के इरादे से हुई चार लोगों की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
नानकमत्ता के वार्ड छह में नहर के पास खटीमा रोड निवासी आदेश कुमार रस्तोगी ने 29 दिसंबर 2021 को नानकमत्ता थाने में केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि 29 दिसंबर की दोपहर उनके पिता शिव शंकर रस्तोगी ने भाई अजय रस्तोगी उर्फ अंकित के नंबर पर फोन किया। पुलिस ने फोन रिसीव कर उनको नानकमत्ता के सिद्धा नवदिया बुलाया। वे वहां पहुंचे तो उनके भाई अजय रस्तोगी निवासी वार्ड छह नानकमत्ता और मामा के बेटे उदित रस्तोगी निवासी थाना शाही जिला बरी का शव मिला था। दोनों की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। जब वे घर पहुंचे तो वहां उनकी मां आशा देवी और नानी सन्नो देवी की भी गला काटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस ने चार जनवरी 2022 को विवेक वर्मा निवासी वार्ड 12 रुद्रपुर, मुकेश शर्मा निवासी सुभाष काॅलोनी वार्ड 14 रुद्रपुर और रानू रस्तोगी निवासी शिशु मंदिर वाली गली गुरुद्वारा रोड नानकमत्ता को गिरफ्तार किया। 15 जून को चौथे अभियुक्त खटीमा के वार्ड नंबर दो शिव काॅलोनी नौगवाठग्गू निवासी सचिन सक्सेना को पकड़ा। हत्यारोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, कार और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद हुए थे। उन्होंने लूट के इरादे से हत्या की बात स्वीकारी थी।बताया था कि अंकित और रानू दोस्त थे। रानू का घर आना-जाना था। रानू ने सचिन, विवेक और मुकेश के साथ मिलकर साजिश रची थी। अंकित और उदित को बहाने से घर से बुलाकर हत्या की थी। फिर उनके घर जाकर मां और दादी का भी कत्ल कर दिया था।
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