बरेली: बेटी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने वाली मां और प्रेमी को आजीवन कारावास

ख़बर रफ़्तार, बरेली: सुभाषनगर के करेली में बेटी की दुपट्टे से गला कसकर हत्या करने वाली मां मुकीस बानो और उसके प्रेमी कौसर को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम मृतका के पिता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने बताया कि अब्दुल मतीन ने थाना सुभाषनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव में उसे सूचना मिली थी कि उस्मान की बेटी उस्मा को 20 अगस्त 2020 की रात 3 बजे अज्ञात लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी है। उस्मा की मां मुकीस बानो के गले पर भी धारदार हथियार की चोट का निशान है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में पाया था कि कौसर का उस्मान के घर आना-जाना था।

कौसर के मुकीस बानो के बाद उसकी बेटी उस्मा से भी अवैध संबंध हो गए थे। इस वजह से मां-बेटी में झगड़ा होता था। मुकीस बानो ने कौसर के साथ मिलकर उस्मा की हत्या की थी। गवाह नवी अहमद ने बताया था उसने कौसर को उस्मान के घर से भागते हुए देखा था। उसके हाथ में छुरी थी।

You May Also Like

More From Author