खबर रफ्तार, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम में चार साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सख्त रूख अपनाया है। अदालत ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा है। पुलिस आयुक्त को 25 मार्च को खुद पेश होकर ब्योरा देने को कहा गया है। जानिए पुरा मामला
हरियाणा में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई- स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त (सीपी) और मामले की जांच कर रहे अधिकारी (आईओ) को मामले के सभी रिकॉर्ड के साथ 25 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

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