प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन ,उत्‍तराखंड की अदालतों में मास्क बिना प्रवेश पर पाबंदी, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें

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ख़बर रफ़्तार ,नैनीताल:  प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को हाई कोर्ट समेत प्रदेश की अदालतों में भी प्रभावी कर दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से शनिवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो हाई कोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

 

कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का अनुपालन करें

रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार गाइड लाइन के अनुसार हाई कोर्ट सहित जिला-तहसील अदालतों में न्यायिक अधिकारी- कर्मचारी, अधिवक्ता, पक्षकार आदि कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंगे।

 

फेस मास्क के बिना फेस मास्क पहने बिना कोर्ट परिसर और कोर्ट हॉल में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष में भीड़भाड़ ना हो

 

  • धामी ने सचिवालय में किया बूस्टर डोज शिविर का निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कोविड के बूस्टर डोज के लिए लगाए गए शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से बूस्टर डोज लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज के लिए नियमित शिविर लगाए जाएंगे।

 

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