
खबर रफ़्तार, देहरादून : इस बार चुनाव में 67 प्रेक्षकों को तैनात किया जाएगा। इनमें 55 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर तीन प्रवर्तन टीमें गठित की जाएंगी।
इस बार उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में 4.56 लाख नए मतदाता शामिल होंगे। वर्ष 2019 के चुनाव के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 10.57 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग चुनाव में 67 पर्यवेक्षक भी तैनात करेगा।
इस बार चुनाव में 67 प्रेक्षकों को तैनात किया जाएगा। इनमें 55 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर तीन प्रवर्तन टीमें गठित की जाएंगी। इनमें एक टीम जिला प्रशासन, दूसरी पुलिस विभाग और तीसरी टीम आबकारी विभाग की होगी। ये चुनाव के दौरान अवैध मदिरा, मादक पदार्थ, नकदी एवं अन्य प्रलोभन को जब्त करेगी और कार्रवाई करेगी।
व्यय की निगरानी के लिए जिला स्तर पर अधिकारी
चुनाव खर्च के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग से व्यय प्रेक्षक तो तैनात नहीं किए लेकिन खर्च की निगरानी के लिए जिलास्तर पर अधिकारी नामित किए जाएंगे। यह पंचायत चुनाव में खर्च पर प्रशासनिक टीम की मदद से निगाह रखेंगे और समय-समय पर प्रत्याशियों से खर्च मिलान भी करा सकते हैं।
चुनाव खर्च के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग से व्यय प्रेक्षक तो तैनात नहीं किए लेकिन खर्च की निगरानी के लिए जिलास्तर पर अधिकारी नामित किए जाएंगे। यह पंचायत चुनाव में खर्च पर प्रशासनिक टीम की मदद से निगाह रखेंगे और समय-समय पर प्रत्याशियों से खर्च मिलान भी करा सकते हैं।
प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य की खर्च सीमा बढ़ी
पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। इस बार पंचायत चुनाव में सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 10,000 रुपये की सीमा रहेगी। प्रधान के लिए खर्च की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत के खर्च की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये और सदस्य जिला पंचायत के खर्च की सीमा 1,40,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये की गई है।
पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। इस बार पंचायत चुनाव में सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 10,000 रुपये की सीमा रहेगी। प्रधान के लिए खर्च की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत के खर्च की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये और सदस्य जिला पंचायत के खर्च की सीमा 1,40,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये की गई है।
पांच साल में 10.57 फीसदी बढ़े मतदाता
वर्ष | कुल मतदाता | पुरुष मतदाता | महिला मतदाता | अन्य |
2019 | 43,20,279 | 22,07,347 | 21,12,932 | 00 |
2025 | 47,77,072 | 24,65,702 | 23,10,996 | 374 |
बढ़ोतरी | 4,56,793 | 2,58,355 | 1,98,064 | 374 |
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