बीआरएस नेता के. कविता को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

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ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

ताजा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता को सोमवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। के. कविता कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
15 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 11 अप्रैल को उन्हें सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कविता के पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने आबकारी नीति मामले में अपनी बेटी के खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया है।

दिल्ली शराब नीति में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता के अलावा, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ कई शराब व्यवसायियों और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी

मालूम हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल से रिहाई को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को कहा था कि वह लोकसभा चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई पर विचार कर सकता है।

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