ख़बर रफ़्तार, नैनीताल: पत्नी को घुमाने के बहाने नैनीताल लाकर पहले गला घोंटने और उसके बाद खाई में फेंककर हत्या करने वाले नोएडा के सद्दाम को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है। सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। सद्दाम ने हत्या दहेज नहीं मिलने पर की थी।
16 जनवरी को महिला के भाई आसिफ खान निवासी लोनिवि नोएडा ने शिनाख्त की और तल्लीताल थाने में तमन्ना के पति सददाम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि तमन्ना की शादी 19 नवंबर 2017 को ग्रीन वैली फार्म हाउस साहिबाबाद, गाजियाबाद में सद्दाम के साथ हुई थी।
शादी के बाद से दहेज के लिए प्रताड़ित
सद्दाम पुत्र उमर मोहम्मद फतेहपुर अट्टा, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है। शादी के बाद से बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। मारपीट हुई। जनवरी 2018 में वह तमन्ना को नैनीताल घुमाने के बहाने लाया और उसकी हत्या कर दी।
डीजीसी फौजदारी की से ओर से आरोप साबित करने के लिए कोर्ट में 11 गवाह पेश किए गए। ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिला कोर्ट ने सद्दाम को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया।

+ There are no comments
Add yours