केजरीवाल को वकीलों से कितनी बार मिलने की परमिशन? दिल्ली CM की याचिका पर 9 अप्रैल को आएगा फैसला

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ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से मुलाकात का समय हफ्ते में 2 बार से बढ़ाकर 5 बार करने का अनुरोध किया था। बता दें कि जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में उन्हें अभी दो बार वकीलों से मुलाकात की अनुमति है।

याचिका फैसला सुरक्षित

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में इलेक्ट्रिक केतली, मेज, कुर्सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

24 घंटे CCTV निगरानी में सीएम

बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनको 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में तिहाड़ के एक बैरक में रखा गया है। जेल में उन्हें घर का खाना देने की अनुमति है। इसके लिए घर से दिन व रात का खाना लेकर आने वाले लोगों के नाम भी जेल प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं।

केजरीवाल तीसरी बार गए जेल

जिन व्यक्तियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं, केवल वही मुख्यमंत्री के लिए खाना लेकर आ सकते हैं। खास बात है कि अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार तिहाड़ जेल ले जाया गया है। इससे पहले, उन्हें अन्ना हजारे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान और 2014 में मानहानि के मामले में जेल ले जाया गया था।

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