जम्मू कश्मीर में बाहरी भी दे सकेंगे वोट स्थाई निवासी होना जरूरी नहीं

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जम्मू/श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जनप्रतिनिधि कानून लागू होने के बाद कोई भी सामान्य भारतीय वहां मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है। शर्त बस इतनी है कि पहले जहां उसका नाम दर्ज है उस सूची से उसका नाम हटा दिया गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि यह ऐसा है जैसे बिहार में कोई व्यक्ति यदि यूपी का रह रहा है तो वहां का वोटर बन सकता है। चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की थी अनुच्छेद 370 हटने के बाद दूसरे राज्य के लोग भी जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण अभियान में नाम जुड़वा सकेंगे। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदयेश कुमार ने कहा इसके लिए व्यक्ति को जम्मू-कश्मीर का स्थाई निवासी होना जरूरी नहीं है। इस घोषणा के बाद यहां रह रहे दूसरे राज्यों के निवासी पदस्थापित प्रवासी कर्मी, सैनिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया जम्मू कश्मीर में जब 370 लागू था, तब भी यहां अस्थाई रूप से रह रहे बाहरी लोग मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र थे। इन्हें गैर-स्थाई निवासी मतदाता की सूची में रखा जाता था। और पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या 32 हजार के करीब थी।

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