ख़बर रफ़्तार, दिल्ली: साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया है। राठी पर आरोप है कि उनके द्वारा अपलोड किए गए वीडियो में कथित तौर पर सुरेश को “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल कहा था।
जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता की कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया। भाजपा नेता की ओर से अधिवक्ता राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए। ध्रुव राठी ने सात जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर “माई रिप्लाई टू गोडी यूटयूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी” शीर्षक से वीडियो अपलोड किया था।
क्या है मामला
आरोप है कि वीडियो में राठी ने विवादास्पद टिप्पणी की थी। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ का आरोप है कि ध्रुव ने उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल कहा है। साथ ही कहा कि यह आरोप निराधार और उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाए गए।
भाजपा नेता ने कोर्ट में कहा कि संबंधित वीडियो “अत्यधिक भड़काऊ था। यह बहुत तेजी से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी हुआ। वीडियो में सुरेश पर कथित तौर पर आरोप लगाया गया कि वह ट्रोल गतिविधियों से जुड़े हुए थे। इस मामले में अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।
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