ख़बर रफ़्तार, नैनीताल: हाई कोर्ट ने देहरादून के बिंदाल नदी क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण विरोधी अभियान से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2021 में कोर्ट से पारित आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
तब अदालत ने सरकार को पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों, वन भूमि, नदियों और अन्य सभी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को शामिल करते हुए सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सहायता से एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया था।
