श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखा अपन पक्ष, 13 मार्च को होगी अगली सुनवाई

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ख़बर रफ़्तार, प्रयागराज:  इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा स्थित कटरा केशव देव के नाम दर्ज जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद का कब्जा हटाकर भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग को लेकर विचाराधीन सिविल वाद की सुनवाई अब 13 मार्च को होगी। गुरुवार को करीब सवा घंटे तक न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत में सुनवाई चली और मस्जिद पक्ष से दलील रखी गई।

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वादा संख्या 6, 9, 16 और 18 में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वादी उस भूमि के मालिकाना अधिकार की मांग कर रहा है, जो 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन के बीच हुए समझौते का विषय था, जिसमें विवादित भूमि को विभाजित करने की मांग की गई थी। यह मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम और मियाद कानून के लिहाज से चलने योग्य नहीं है।
इससे पहले मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को हाई कोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताने वाले आवेदन का जवाब देने की अनुमति दी गई, जिसमें वरिष्ठ वकील मनीष गोयल को अदालत की सहायता के लिए एमिकस न्याय मित्र  के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पर मस्जिद पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई है। सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद समिति की तरफ से दलील रखी जा रही है।

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