ख़बर रफ़्तार, देहरादून: वन्यजीवों के हमलों से जूझ रहे उत्तराखंड में मानव, पशु, भवन व फसल क्षति के मामलों में मुआवजा राशि में वृद्धि कर दी गई है। प्रमुख सचिव वन रमेश कुमार सुधांशु की ओर से शुक्रवार को मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई। जंगली जानवरों के हमले में मृत्यु पर अब स्वजन को छह लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी।
अब ये होंगी नई दरें
इन वन्यजीवों से क्षति पर मिलेगा मुआवजा
बाघ, गुलदार, हिम तेंदुआ, जंगली हाथी, तीनों प्रकार के भालू, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, मगरमच्छ, घडिय़ाल, सांप, मधुमक्खी, ततैया, लंगूर व बंदर।
हाथी व भालू से भवन क्षति पर भी मुआवजा
अधिसूचना के अनुसार जंगली हाथियों व भालू द्वारा भवनों को क्षति पहुंचाने पर भी मुआवजा राशि दी जाएगी। पहले इसका प्रविधान नहीं था।
आयुष्मान में उपचार पर नहीं मिलेगा लाभ
वन्यजीवों के हमले में घायल व्यक्तियों का आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार होने पर वे मुआवजा राशि के लिए पात्र नहीं होंगे। अधिसूचना में यह प्रविधान किया गया है।