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Saturday, July 27, 2024
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हल्द्वानी हिंसा: अब अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया पुलिस की रडार पर, जल्द किया जाएगा तलब

ख़बर रफ़्तार, हल्द्वानी:  पुलिस ने बनभूलपुरा उपद्रव के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उसका बेटा अब्दुल मोईद 28 फरवरी को हत्थे चढ़ा। मलिक को रिमांड पर लेकर पूछताछ चल रही है और मोईद नैनीताल जेल में बंद है। अब पुलिस के रडार पर मलिक की पत्नी साफिया है।

साफिया के विरुद्ध धोखाधड़ी व साजिश रचने का आरोप है। पुलिस पूछताछ के लिए कभी भी साफिया को नोटिस देकर तलब कर सकती है। अगर वह पेश नहीं हुई तो गिरफ्तारी तय है।

22 फरवरी को पुलिस ने सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट की तहरीर पर अब्दुल मलिक, साफिया, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और अब्दुल लतीफ के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। सभी पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए मृत व्यक्ति के दस्तावेज बनाने, स्टांप पर मृतक के हस्ताक्षर करने, जमीन पर कब्जा करने और उसे खुर्द-बुर्द कर हड़पने का आरोप है।

कोतवाली के एसएसआई महेंद्र प्रसाद जांच कर रहे हैं। वहीं आरोपितों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साफिया फरार है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र के अनुसार इस मामले में नामजद एक-दो लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। मलिक की पत्नी साफिया बयान देने नहीं पहुंची तो उसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

मलिक की रिमांड अवधि पूरी, भेजा जेल

अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को रिमांड पर लिया था, तब से वह पुलिस अभिरक्षा में था। उससे बनभूलपुरा कांड से जुड़े तमाम सवाल पूछे गए। शनिवार को उसकी रिमांड खत्म हो गई। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आठ फरवरी को बनभूलपुरा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पर बवाल हो गया था। पुलिस ने इस पूरे उपद्रव का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को माना है।

हो चुकी है घर की कुर्की

मलिक के फरार होने के बाद उसके घर की कुर्की हुई। इससे पहले लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया गया था। 23 मार्च को पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था और 24 मार्च को रिमांड पर लिया था। एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा का कहना है कि शनिवार को आरोपित मलिक की रिमांड पूरी हो गई। उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है।

अब मोईद को रिमांड पर ले सकती है पुलिस

एसएसपी का कहना है कि मलिक व उसके बेटे के विरुद्ध पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। वह अपने बचाव की कितनी भी कोशिश कर ले, मगर बच नहीं सकते। उनका कहना है कि अब्दुल मोईद को भी पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है।

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