नए कानून के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में पहला मुकदमा दर्ज, सीएम धामी ने बताया ऐतिहासिक दिन

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ख़बर रफ़्तार, देहरादून: देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव आएंगे. इसी क्रम में आज हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली में प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है.वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में भी नए कानून के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत की. मुख्यमंत्री धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है. डीजीपी अभिनव कुमार ने नए कानून को लागू होने को अंग्रेजी कानून से आजादी बताया है.

Copy of FIRहरिद्वार जिले के कोतवाली ज्वालापुर में नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने औपचारिक रूप से राज्य में इसकी शुरुआत कर दी है. ज्वालापुर कोतवाली में सुबह तड़के मोबाइल लूट का मुकदमा दर्ज किया गया. हरिद्वार पुलिस की मानें तो नए कानून के तहत यह राज्य का पहला मुकदमा है. इस मुकदमे में सभी कार्रवाई नए कानून के तहत की जाएगी. उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि आज नए कानून को लागू करके हमने एक नई इबारत लिखी है और यह अंग्रेजी कानून से भी एक तरह की आजादी है.

बता दें कि 1 जुलाई यानि आज से भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. ये तीनों कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. वहीं नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है और कुछ नई धाराओं को जोड़ा भी गया है. कानून की धाराओं में बदलाव से पुलिस, वकील और अदालतों के साथ ही लोगों के कामकाज में भी बदलाव आएगा.

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