
खबर रफ़्तार, चंडीगढ़: हरियाणा में लोकसभा- विधानसभा चुनावों के दौरान निर्धारित समय-सीमा में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले राज्य के 11 गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को आवश्यक कागजात पेश करने के निर्देश दिए गए।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा कि हमारे लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव प्रक्रिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेवारी इसे अपने-अपने राज्यों में करवाना होती है। इसी कड़ी में हरियाणा में लोकसभा- विधानसभा चुनावों के दौरान निर्धारित समय-सीमा में चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले राज्य के 11 गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को आवश्यक कागजात पेश करने के निर्देश दिए गए।

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