ख़बर रफ़्तार, देहरादून: दून के प्रापर्टी डीलर को अंतरराज्यीय गिरोह ने छह करोड़ 57 लाख रुपये का चूना लगा दिया। गिरोह ने बूढ़ादल समिति नादेड़ (महाराष्ट्र) की ओर से देहरादून में आश्रम व स्कूल के लिए जमीन खरीदने के नाम पर यह रकम ली। राजपुर थाने में गिरोह के 16 सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
गोविंद सिंह पुंडीर निवासी रिखोली सिगली ने पुलिस को शिकायत दी है। जिसमें कहा कि बीते अगस्त में अमजद अली निवासी छुटमलपुर हाल निवासी जोहड़ी गांव, सिनोला राजपुर ने उनके बड़े भाई से संपर्क किया और बड़े पैमाने पर देहरादून में जमीन की आवश्यकता बताई।
पीड़ित को दिया गया झांसा
कहा कि बूढ़ादल समिति नादेड़, महाराष्ट्र के बाबा अमरीक सिंह दून में स्कूल व आश्रम बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं। जब पीड़ित ने उनसे अधिक जानकारी मांगी तो उन्हें झांसा दिया गया कि बाबा जमीन खरीदने से पहले मिट्टी के सैंपल की जांच कराएंगे। जिस पर बाबा के करीब बताने वाले कुछ लोग आए और जमीन का सैंपल ले गए।
इसके बाद अमजद अली, राम अग्रवाल, सचित गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उर्फ बड़ा काणा, सुमित बंसल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान उनके पास आए और मिट्टी का सैंपल बाबा को पसंद न आने की बात कही। आरोपितों ने कहा कि करनाल (हरियाणा) में कुछ किसान जमीन बेच रहे हैं और बाबा ने उनकी मिट्टी पास कर दी है।
इसके बाद पीड़ित को झांसा दिया गया कि करनाल के किसानों से वह 40 लाख रुपये बीघा की दर पर जमीन खरीद ले। फिर बाबा को यह जमीन 2.15 करोड़ रुपये प्रति बीघा की दर से बेच देंगे। इसमें काफी मुनाफा होगा। आरोपितों पर विश्वास कर गोविंद सिंह ने सौदा करने की इच्छा जताई।
इस पर गिरोह के ही सदस्यों ने करनाल के किसान बनकर जमीन की डील की और अग्रिम धनराशि के रूप में 21 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद संस्था ने जमीन खरीदने के लिए पीड़ित को 51.60 करोड़ रुपये के चेक दिखाए।
इसी बीच आरोपितों ने आश्रम का पैसा आयकर विभाग की ओर से पकड़े जाने की बात कही और पीड़त को अपनी रकम छुड़ाने के लिए कुल 6.36 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा और आश्वासन दिया कि जमीन की पूरी रकम उन्हें शीघ्र मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद आरोपितों ने उनसे संपर्क बंद कर दिया।
मामले में राजपुर थाने में गिरोह के 16 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि बीते 17 फरवरी को वसंत विहार थाने में भी इसी गिरोह के 13 सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें उन्होंने ज्वेलरी शोरूम संचालक सतीश कुमार सैनी से इसी तरह 3.59 करोड़ रुपये की ठगे थे। बताया कि आरोपित देशभर इसी प्रकार कारोबारियों को धोखाधड़ी का शिकार बनाते हैं।
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