ख़बर रफ़्तार, दिल्ली: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के मामले में एक बार फिर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय वापस ले लिया है। इन उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प 23 जून को दिया जाएगा और उनके नतीजे 30 जून को आएंगे।
इसके अलावा एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। छात्रों के पास अब विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क्स के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ सभी याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को करने का निर्णय लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर लगने वाली किसी भी रोक का इनकार किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि काउंसलिंग जारी रहेगी, और वे इसे रोकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि परीक्षा होने पर सब कुछ सही तरीके से होगा, और इसलिए किसी भी तरह का डरने का कोई कारण नहीं है।
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि NEET-UG में 1,563 उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति को ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है, जो उम्मीदवारों को नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए थे। इस समिति ने निर्धारित किया है कि 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला किया जाएगा, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे।
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