भाजपा के निलंबित विधायकों को दिल्ली HC से बड़ी राहत, निलंबन आदेश हाई कोर्ट ने किया रद्द

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ख़बर रफ़्तार, नई दिल्ली: बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के लिए सात भाजपा विधायकों को निलंबित करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। 27 फरवरी को निर्णय सुरक्षित रखते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने सभी पक्षों को दो दिन के अंदर संक्षिप्त लिखित बयान दाखिल करने निर्देश दिया था।

भाजपा विधायकों ने निलंबन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोप है कि भाजपा विधायकों ने उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न किया था। खास बात है कि विधायकों ने तर्क दिया था कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के समापन तक उनका निलंबन लागू नियमों का उल्लंघन था।
ध्यान देने वाली बात है कि भाजपा विधायकों ने 15 फरवरी को उपराज्यपाल को अभिभाषण के दौरान कई बार रोका था। इसके बाद आप विधायक दिलीप पांडे ने उनके निलंबन के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव को अध्यक्ष राम निवास गोयल ने स्वीकार कर लिया, जिन्होंने इस मुद्दे को विशेषाधिकार समिति को भी भेजा था।

विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर, दिल्ली के सभी भाजपा विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया। बजट को अंतिम रूप देने में देरी के कारण सत्र को मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है।

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