ख़बर रफ़्तार, नैनीताल: उच्च न्यायिक सेवा के तीन जजों ने शासन की ओर से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की विशेष खंडपीठ ने सरकार का जवाब तलब किया है। वह रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है जिस आधार पर इन जजों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
शासन ने हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स की धारा 25 (अ) का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति के आधार पर 21 सितंबर 2023 को इन जजों को कार्मिक सचिव शैलेश बगौली के हस्ताक्षरों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया था। आरोप था कि उनके खिलाफ शिकायतें मुख्य न्यायाधीश के पास आई थी, जिसकी वजह से उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई।