देश के साथ ही उत्तराखंड में एक जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून, पुलिस महकमे ने तैयारी की पूरी

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ख़बर रफ़्तार, हल्द्वानी: जिले के पुलिसकर्मियों का तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) का प्रशिक्षण खत्म हो गया है. पुलिस अब इन नए कानूनी के तहत अपराधों पर लगाम लगाएगी. एक जुलाई से पुलिस इन नए कानून के तहत कार्रवाई करेगी.

पुलिस के कानून व्यवस्था में एक जुलाई 2024 से तीन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. अब इंडियन पेनल कोड (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता व क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा. पूर्व में साक्ष्यों के अभाव के चलते कई मामलों में अपराधी बरी हो जाते थे, ऐसे में अब साक्ष्यों पर गंभीरता से काम करने के लिए पुलिस विभाग ढांचे में बदलाव करने जा रहा है. नैनीताल पुलिस द्वारा हल्द्वानी के पुलिस सभागार भवन में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को चार चरणों में प्रशिक्षण दिया गया और एक जुलाई से जिले से सभी पुलिस कार्रवाई नए कानूनों के तहत की जाएगी.

एसपी क्राइम हरबंस सिंह ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 30 अप्रैल से पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए पांच-पांच दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई थी. कार्यशाला के तहत बताया गया कि नए कानून, पुराने कानूनों से किस प्रकार भिन्न हैं, कौन से कृत्यों को अपराध की परिधि में शामिल किया गया है और पुलिस के अपराध अनुसंधान के दायरे को किस प्रकार संदर्भित किया गया है आईटी तथा डिजिटल संसाधनों का प्रयोग किए प्रकार कानून के रूप में मान्य बनाया गया है.महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में क्या संशोधन किए गए हैं. पुलिस के कर्तव्यों और दक्षता में पुलिस को क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए इस पर विस्तार से जानकारी दी गई.

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