हाईकोर्ट सख्त: आरक्षण सूची फाइनल होते ही तय समय में हो जिला पंचायत चुनाव

खबर रफ़्तार, देहरादून: हाईकोर्ट का आदेश है किआरक्षण अंतिम होने के बाद न्यूनतम समय में कराए चुनाव कराया जाए। अब आयोग जिपं चुनाव की तैयारी में जुट गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद न्यूनतम समय में जिला व क्षेत्र पंचायत के चुनाव कराने हैं।

लिहाजा, शासन स्तर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण अंतिम होने के बाद आयोग को जल्द चुनाव कराने हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि आरक्षण फाइनल होने के बाद जल्द चुनाव कराए जाएंगे।

उधर, प्रधान समेत ग्राम पंचायत सदस्य के 30 हजार से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों के लिए भी आयोग पुनर्मतदान कराएगा। इसके लिए आयोग ने सभी जिलों से रिक्त पदों की सूचना मांगी है।

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