ख़बर रफ़्तार, देहरादून: उत्तराखंड में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के प्रवासी भी अब डाक मतपत्रों के जरिये मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें फार्म 12 सी भरना होगा, जो उन्हें नजदीकी ईआरओ (इलेक्ट्राल रजिस्ट्रेशन आफिसर) से प्राप्त होगा। जो दिल्ली में प्रवासियों के लिए बनाए गए मतदान केंद्र में जाकर मतदान करना चाहते हैं, उन्हें फार्म एम भरना होगा। यह सुविधा केवल बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट के उन मतदाताओं के लिए है, जो परिस्थितिवश पलायन कर गए थे।
सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के प्रवासी मतदाताओं को मतदान में शामिल करने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के प्रवासी मतदाताओं को इसके लिए उन नजदीकी ईआरओ कार्यालय में आवेदन पत्र देना है, जहां वह हाल में निवास कर रहे हैं।
इसके लिए उन्हें तीन दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें पहला दस्तावेज फार्म 12 बी या फिर फार्म एम होगा। दूसरा दस्तावेज वे जहां रह रहे हैं, वहां का निवास प्रमाण पत्र और तीसरा दस्तावेज राहत आयुक्त से प्राप्त प्रवास प्रमाण पत्र अथवा कोई अन्य अभिलेख जमा कराना होगा। इसके पश्चात स्थानीय ईआरओ इन आवेदन पत्रों को जम्मू-कश्मीर की संबंधित लोकसभा सीट के ईआरओ को भेजेंगे। वहां से इनके लिए डाक मतपत्र भेजे जाएंगे।
प्रदेश में 93187 सर्विस मतदाता
प्रदेश में अब सर्विस मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों के बाद राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इनकी संख्या तय कर दी है। इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 93187 सर्विस मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 90554 पुरुष और 2633 महिला मतदाता शामिल हैं।
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